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हमले के मामले में डीपी धाकड़ को हाइकोर्ट से जमानत लेकिन फिलहाल नहीं होंगे रिहा

BySurendra Jain

Aug 24, 2017

रतलाम। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता डी.पी. धाकड़ को गुरूवार को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट इंदौर बैंच से डीपी धाकड़ को एएसआई पर प्राणघातक हमले और पुलिस के वाहन जलाने के मामले में जमानत मिल गई है। पेंच यह है कि हाइकोर्ट से जमानत के बाद भी तत्काल डीपी धाकड़ को रिहा नहीं किया जाएगा। उन पर दो अन्य मुकदमे दर्ज है, इन मामलों में भी जमानत होने के बाद ही धाकड़ रिहा हो सकेंगे।

डेलनपुर हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक डीपी धाकड़ ने रतलाम कोर्ट में समर्पण कर दिया था। गुरूवार को हाइकोर्ट जस्टिस पी.के. जायसवाल की कोर्ट से डीपी धाकड़ को प्राणघातक हमले के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी हुए है। डीपी पर पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए है, इनमें से 2 की सुनवाई रतलाम कोर्ट में चल रही है और इन दोनों ही मामलो में जमानत होने के बाद ही उन्हे रिहा किया जा सकेगा। रतलाम कोर्ट में प्रचलित मुकदमों में डीपी के सहयोगियों की जमानत हो जाने के आधार पर इस बात की संभावना ज्यादा है कि यहां से भी डीपी धाकड़ को जमानत मिलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी।

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