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संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही, जिले में बैनर-पोस्टर हटाने की मुहिम जारी

BySurendra Jain

Mar 18, 2019

रतलाम। जिले की सभी तहसीलों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बैनर-पोस्टर हटाने की मुहिम लगातार जारी है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा जिले में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया गया हैं। राजनैतिक दलों, संस्थाओं एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय या निजी भवनों पर नारे लिखे जाने, होर्डिंग, बैनर या पोस्टर लगाने, विद्युत एवं टेलीफोन खम्बों पर, शासकीय भूमि पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां, डंडे, बैनर लगाये जाने पर संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। सम्पत्ति विरूपण की धारा-3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली संपत्ति को स्याही या रंग से विरूपित करेगा, उसे एक हजार रूपये अर्थदण्ड किया जायेगा और यह संज्ञेय अपराध माना जायेगा। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जायेगी।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रतलाम विकास प्राधिकरण, प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, गृह निर्माण मण्डल, विद्युत वितरण कंपनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त नगर परिषद को इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं तथा पूर्व में लगे समस्त बैनर-पोस्टर हटाने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा उन्होने बिना अनुमति के पूर्व में दर्ज दीवार लेखन को भी मिटाने के निर्देश दिये हैं।

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