खबर पक्की: सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग परिहार ने बताया कि उनके विभाग के बाबू बीएन गहलोत को शासन के सर्कुलर की गलत व्याख्या कर आदेश करवाने के कारण निलंबित कर दिया गया है पता चला है कि यह वही मामला है जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमेश मिश्रा को हाई कोर्ट इंदौर ने अवमानना का नोटिस जारी किया है इस मामले में रावटी किए संविदा शिक्षक में चाइल्ड केयर लीव का आवेदन किया था जो शासन के किसी सर्कुलर का हवाला देते हुए जिला पंचायत सीओ द्वारा छुट्टी मंजूर नहीं की गई थी और इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने अवमानना नोटिस मिलने के बाद सहायक आयुक्त को फटकार लगाई थी तब सहायक आयुक्त ने पाया कि बाबू पी एन गहलोत द्वारा उनसे शासन के सर्कुलर की गलत व्याख्या प्रस्तुत कर गलत आदेश करवाया था इस गलती के कारण बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
