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सूचना के अधिकार के उल्लंघन पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी पर शास्ति की अनुशंसा।

BySurendra Jain

Jan 16, 2019

खबर पक्की : रतलाम,बी एल श्रोत्रिय ने जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम से सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मनीष शर्मा ने फर्जी तरीके से अवमानना प्रकरणों में अनियमित भुगतान लिया, व शिकायते होने पर आठ माह बाद रुपए चालान से ट्रेजरी में जमा करवाये, फर्जी TA बनाये, फोटो कॉपी के फर्जी बिल बना कर केवल जुलाई 2017 में ही रु 10000/- रु दस हजार फोटो कॉपी के ह्ड़प किये। इन सभी कार्यों में लेखा कक्ष के लिपिक अनिल बोथरा की संदिग्ध भूमिका रही है । जांच कराने हेतु निवेदन किया पर जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम ने न तो जांच करवाई व न ही मनीष शर्मा को विधी कक्ष से हटाया । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारिया भी नहीं दी । बी एल श्रोत्रिय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम को अपील प्रस्तुत की तब भी जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम द्वारा जानकारिया नही दी गई । CEO जिला पंचायत द्वारा दौनों अपीलें बी एल श्रोत्रिय के पक्ष में स्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयोग को जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई करने की अनुशंसा का आदेश दिनांक 04/01/2019 को पारित किया।

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