खबर पक्की :रतलाम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम व्दारा स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेन्स कम्पनी व्दारा उपभोक्ता का क्लेम निरस्त किए जाने के आदेश को खारिज करते हुए आदेश दिया गया है कि वह उपभोक्ता को क्लेम की राशि रुपये 48552 और उस पर क्लेम निरस्त करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक परेशानी के लिए 3000 रुपये और प्रकरण का खर्च 2000 रुपये अदा करे।
जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष उपभोक्ता अमित कुमार पांचाल एडवोकेट की ओर से उनके अधिवक्ता प्रणय औझा व्दारा प्रस्तुत परिवाद में बताया गया था कि स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेन्स कम्पनी व्दारा उपभोक्ता को केशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी जारी की गई थी और वे कई वर्षों से उक्त बीमा कम्पनी के उपभोक्ता रहे हैं। वर्ष 2018 में उन्हें टाइफाइड होने जाने से उऩके व्दारा अपना उपचार शहर के निजी हास्पिटल में कराया गया और उपचार में हुए खर्च की रकम लेने के लिए उनके व्दारा नियमानुसार अपने क्लेम बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिन्हें बीमा कम्पनी व्दारा तकनीकी आधारों पर निरस्त कर दिया गया। जिस पर उपभोक्ता व्दारा जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद में बीमा कम्पनी को सुनवाई का अवसर देने के बाद माननीय जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम की अध्यक्ष श्रीमती राधा सोनकर, सदस्य श्री ओमप्रकाश औझा, श्रीमती जयमाला संघवी व्दारा यह पाया गया कि बीमा कम्पनी व्दारा नियम विरुध्द तरीके से उपभोक्ता के क्लेम निरस्त किए गए थे। फोरम व्दारा अपने आदेश में उपभोक्ता अमित कुमार पांचाल को क्लेम की राशि रुपये 48552 और उस पर क्लेम निरस्त करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक परेशानी के लिए 3000 रुपये और प्रकरण का खर्च 2000 रुपये एक माह की अवधि में अदा करे।
उपभोक्ता को क्लेम राशि सहित क्षतिपूर्ति, मुकदमा खर्च देने का आदेश।
