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धारा 165/6 पर कलेक्टर मैडम का छक्का। 13 रजिस्ट्री रोकी आदिवासियो की जमीन गलत तरीके से खरीदने वाले रसूखदार होंगे बेनकाब।

BySurendra Jain

Aug 6, 2018

Khabar Pakki: पूर्व अपर कलेक्टर कैलाश बुंदेला द्वारा बड़ी तादाद में आदिवासियों की जमीन बेचने के आदेश धारा 165/ 6 में किए गए थे। बहुत से आदेशों में नियमों का पालन ना करते हुए आदेश जारी कर दिए गए थे जोकि रसूखदारों द्वारा करवाए गए थे इस मामले की शिकायत संभागायुक्त तक हुई थी संभाग आयुक्त के निर्देश पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कड़े कदम उठाते हुए अपर कलेक्टर द्वारा किए गए आदेशों में रजिस्ट्री को रोक दिया गया है ए से लगभग 13 आदेश है जिनमें रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई है कलेक्टर रुचिका चौहान मेडम ने ख़बरपक्की से चर्चा में कहा की आदिवासियों की जमीन बेचने से संबंधित जो भी आदेश हुए उन सबको रिव्यु में लिया जा रहा है और जिन आदेशों में अनियमितताएं होगी उन्हें रदद् किया जाएगा और संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कलेक्टर के इस आदेश से आदिवासियों की जमीनें ओने पौने दामों में खरीदने वाले भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

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