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4 साल की मासूम के दुष्कर्मी और हत्यारे को फांसी की सजा

BySurendra Jain

May 17, 2018

मनावर। धार जिले के मनावर के जन्नाथपुरा में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले दोषी उर्फ फातिया को स्थानीय कोर्ट ने गुरूवार को फांसी की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अकबर शेख ने अपने फैसले में कहा है कि बेटियां खुदा की रहमत हैं, और उन्हें इस प्रकार क्षत विक्षत लाशों के रूप में बदलने का अपराध उदारता के लायक नहीं है। इस मामले में पुलिस ने घटना के 20 वें दिन ही न्यायालय में चालान पेश कर दिया था। जबकि न्यायालय ने 15 कार्य दिवस में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
शासकीय अभिभाषक शरद राजपुरोहित ने बताया कि केस में 4 जनवरी को पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसके बाद 15 कार्य दिवस में 20 गवाहों के बयान लिए गए थे। डीएनए टेस्ट व एफएसल अधिकारी के आधार पर आरोपित के घटना में लिप्त होने की पुष्टि हुई।
कोर्ट ने कहा कि उदारता नहीं बरती जा सकती है। अलग-अलग धाराओं में 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। 20 से 25 मिनट तक सजा का पत्र आरोपी के सामने पढक़र सुनाया। जिस पर आरोपी ने हर आरोप पर इंकार करता रहा। सजा सुनने के बाद आरोपी खामोश रहा। उसके चेहरे पर किसी प्रकार से पछतावे के भाव नहीं थे। वहीं केस को लेकर सुबह से कोर्ट में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर भीड़ जमा थी।
यह था घटनाक्रम
बता दें कि करण ने 16 दिसंबर को मृतका को उसकी बहन के साथ खेलने के दौरान उठा ले गया था। उसके बाद मान नदी की और जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

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