खबर पक्की: 24 जुलाई नई दिल्ली , ट्विटर इंडिया (Twitter India ) के इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी को कल कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें गवाह के रूप में उपस्थित होने या गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावना से दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक वीडियो के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टि्वटर इंडिया के इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी से वर्चुअल मोड के माध्यम से या उनके कार्यालय या घर पर जाकर उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ-साथ योगी सरकार को भी एक बड़ा झटका है।
