• Fri. Jul 31st, 2026

शादी के लिए परेशान करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Sep 25, 2020

खबर पक्की, 25 सितंबर, शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अनिल पिता दुलीचंद मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी कालापीपल मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 22/08/2020 को शासकीय अस्पताल कालापीपल से मृतिका की तहरीर कालापीपल थाने पर प्राप्त हुई। थाना कालापीपल पर मर्ग क्रमांक 35/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जॉच में साक्षीगण के कथन लिये गये। साक्षीगण के कथन में आरोपी अनिल मालवीय के विरूद्ध यह साक्ष्य आई कि, मृतिका को आरोपी शादी करने के लिए बार-बार परेशान कर मानसिक रूप से प्रताडित कर रहा था। जिससे परेशान होकर मृतिका ने अपने घर के अंदर वाले कमरे में साडी के कपडे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

error: Content is protected !!