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नाबालिग की शादी जबरदस्ती कराने वाले चार आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Sep 25, 2020

खबर पक्की, 25 सितंबर, शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.सुखराम पिता प्रेम सिंह धाकड़ 2. महेश पिता जालम सिंह धाकड़ 3. दिनेश पिता मदन लाल धाकड़ 4. धर्मेंद्र पिता राधेश्याम धाकड़ निवासी ग्राम सुनेरा का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी सचिन धाकड़ ने घर बुलाकर बहला फुसलाकर कर नाबालिग पीडि़ता के साथ गलत काम किया। नाबालिग पीडि़ता गर्भवती हो गई । जब पीडि़ता के माता-पिता घटना की रिपोर्ट करने थाना जा रहे थे तो सुखराम, दिनेश ,धर्मेंद्र ,महेश ने रिपोर्ट करने जाने से मना किया और आरोपी सचिन के साथ नाबालिग पीडि़ता की जबरदस्ती शादी करा दी। पीडि़ता को आरोपी सचिन ने मां बना कर छोड़ दिया। पीडि़ता की मां ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दिनांक 20 सितंबर 2020 को की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

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