खबर पक्की, 25 सितंबर, शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- भंवरलाल पिता गोविंदराम प्रजापति 2- राधाबाई पति भंवरलाल प्रजापति निवासीगण कमालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 28/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग 40/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम किया गया। जॉच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के लोगो के कथन लिए गये, उन लोगो ने अपने कथन मे बताया कि, मृतिका को उसका पति आरोपी मनीष उसकी सास राधा बाई दहेज में कुछ नही लाने की बात को लेकर अक्सर मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे और बोलते थे की तेरे बाप के यहां से 1 लाख रूपये लेकर आ । हम किराने की दुकान डालेंगे। मृतिका को उसकी सांस राधाबाई एवं ससुर भंवरलाल मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। आरोपीगण की प्रताडनाओ से तंग आकर मृतिका ने उसकी ससुराल कमालपुर में फांसी लगा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपीगण का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
