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घर में घुसकर अश्लील हरकत के 2 आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Sep 25, 2020

खबर पक्की, 25 सितंबर, शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद इलियास व मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद इलियास निवासीगण 47/1 मौलाना आजाद मार्ग जान्सापुरा थाना जीवाजी गंज उज्जैन मध्य प्रदेश का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4/7/20 को फरियादी सुबह 5 बजे जाग गई थी। सुबह 5 से 6 बजे के लगभग उसके घर का दरवाजा किसी ने बजाया तो वह समझी कि उसका पति होगा । फरियादी ने दरवाजा खोला तो आरोपीगण उसके घर के अंदर घुस गए और आरोपीगण बुरी नियत से फरियादी का हाथ पकड़ कर अंदर ले जाने लगे। फरियादी चिल्लाई तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आरोपी शकील ने फरियादी के साथ अश्लील हरकत की । आरोपी अकील ने फरियादी के बच्चे के गले पर चाकू रखा और बोला कि अगर नहीं मानी तो बच्चे को जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी जोर से चिल्लाई तो उसकी खाला के आने पर आरोपीगण भाग गए। फरियादी ने फोन करके उसके पति को घटना बताई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दर्ज कराई। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति की।

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