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शासकीय सेवा एवं शिक्षकीय मर्यादाओ के विपरीत आचरण पर शिक्षक निलम्बित

BySurendra Jain

Jul 16, 2020

खबर पक्की, 16 जुलाई, रतलाम। शासकीय सेवा एवं शिक्षकीय मर्यादाओ के विपरीत आचरण पर जिला शिक्षा अधिकारी के.सी. शर्मा ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरसी संकुल शा.उ.मा.वि. खारवाकलां तहसील आलोट के शिक्षक राजकुमार गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि संकुल प्राचार्य उ.मा.वि. खारवांकला आलोट द्वारा अवगत कराया गया था कि समाचार पत्र में समाचार से ज्ञात हुआ है कि राजकुमार गर्ग प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरसी संकुल शा.उ.मा.वि. खारवाकलां तहसील आलोट को नागदा मण्डी में पुलिस थाने में शराब तस्करी में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। गर्ग का कृत्य शासकीय सेवक एवं शिक्षिकीय मर्यादाओ के आचरण के विपरीत होने से मप्र आचरण संहिता नियम 1965 के नियम 3 (क), (स), म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 उपनियम (ख) के अंतर्धीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में गर्ग का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आलोट रहेगा।

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