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सत्र न्यायालय से भी फिरौती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Jul 14, 2020

खबर पक्की: 14 जुलाई शाजापुर, जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा भी आरोपी रामप्रसाद पिता लक्ष्मण निवासी ग्राम भगवानपुरा थाना मांडल जिला भीलवाडा राजस्थान का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । फरियादी गोविंद ने थाना मोहनबडोदिया पर दिनांक 29.06.2020 को रिपेार्ट लिखाई थी। वह ट्रक में क्लीनर का काम करता है। उसके मामा दिनेश उस ट्रक पर ड्राईवर थे। दिनांक 26.06.2020 को सुबह करीब 8ः30 बजे वह और मामा दिनेश आगर सारंगपुर रोड गिरी पेट्रोल के सामने मोहन बडोदिया में ट्रक खडा करके सो रहे थे तभी वहाँ काले रंग की कार जिसका नंबर केए 01 एमएफ 2487 है आयी उसमें तीन व्यक्ति बैठे थे जिसमें से एक व्यक्ति राजेश उर्फ राजु पिता दयाराम कुमावत निवासी चामुन्दिया थाना करेरा जिला भीलवाडा राजस्थान का जिसका एक पैर कटा हुआ है वह नकली पैर लगाता है आया और उन दोनों को बुलाया और उन्हें उनकी गाडी में बैठा लिया। फिर वह लोग बोले की हमारे पैसे दे दो तो दिनेश मामा ने बोला की मेरे पास पैसे नहीं है। फिर इन लोगो ने उसे गाडी से उतार दिया और मामा दिनेश को लेकर चले गये। उससे कहा की हम थोडी देर में आते है। फिर ये लोग सांरगपुर की तरफ चले गये थोडी देर बाद ये लोग वापस आये और बोले की हम जोगनिया माता के मंदिर से आते हैं फिर काफी समय तक जब ये लोग नहीं आये तो वह ट्रक को लेकर अपने घर आ गया फिर रात करीब 10 बजे उसके मोबाईल पर मामा दिनेश के मोबाईल फोन नंबर से उसे फोन आया और दिनेश मामा ने उससे बात की तो मामा दिनेश बोला की बीस लाख रूपये की व्यवस्था करो तो उसने बोला की इतने पैसों की व्यवस्था कहा से करूं। फिर बाद में आरोपी राजू लंगडा ने मामा से फोन ले लिया और फोन पर कहा की पैसे की व्यवस्था करों नही तो दिनेश को जान से खत्म कर देंगे और पुलिस को सूचना दी तो तुझे भी जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मोहन बडोदिया ने अपराध पंजीबद्ध किया था। राज्य की ओर से एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।

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