खबर पक्की 17 अप्रैल रतलाम,जो कोई भी व्यक्ति किसी निजी कपंनियों में किसी दुकान पर ,किसी के घर पर या किसी के ठेकेदारी में कही भी कुछ भी कार्य करता हो,,
अगर उसे उसका मालिक या ठेकेदार उसे लॉक डाउन के दौरान की पूरी तनख्वाह नही देता हो तो उसे यह 10 अप्रैल का श्रम आयुक्त इंदौर का पत्र दिखा देना,, मध्य प्रदेश सरकार के श्रम विभाग का आदेश है इस आदेश के मुताबिक लॉक डाउन के दौरान की तनख्वाह कोई भी नहीं काटेगा उसे पूरा वेतन मजदूरी तनख्वाह जो भी है देना होगा वह भी समय पर भुगतान नहीं होने पर श्रम विभाग में शिकायत की जा सकती है।
अपने यहां काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी मजदूर को पैसे देना होगे।
