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धारा 307 के नोटिस के खिलाफ पितलिया पहुंचे हाईकोर्ट

BySurendra Jain

Jan 14, 2020

खबर पक्की :14 जनवरी रतलाम, पिछले 20 दिन से एम ओ एस को लेकर नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 307 में शांतिलाल पितलिया को दिए गए नोटिस के लिए रतलाम कोर्ट में कोई न्याय व राहत नहीं मिलने से शांतिलाल पितलिया ने आज इंदौर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन के माध्यम से निगम के धारा 307 में दिए गए नोटिस को ही चैलेंज कर दिया। ज्ञातव्य कि 28 दिसंबर को धारा 307 का नोटिस निगम द्वारा शांति लाल पितलिया को दिया गया था और 24 घंटे में M oS के विपरीत बने निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ पितलिया द्वारा रतलाम कोर्ट में इस आधार पर स्टे की मांग की गई थी। क्योंकि उनका निर्माण कंपाउंडिंग की परिधि में आता है और उनके द्वारा कंपाउंडिंग आवेदन नोटिस के पूर्व ही विधिवत फीस के द्वारा निगम को दिया जा चुका है और उसका निराकरण किये बगैर इस तरह का नोटिस जारी करना विधि के विपरीत है इसलिए स्थगन आदेश प्रदान किया जाए। किंतु रतलाम कोर्ट में इस संदर्भ में 4, 5, तारीख पर सुनवाई होने के बाद भी कोई स्पष्ट आदेश पारित ना होने से और शांति लाल पितलिया की किसी थर्ड पार्टी को कमिश्नर नियुक्त करने की अपील को आज खारिज किए जाने से असंतुष्ट होकर शांति लाल पितलिया द्वारा आज इंदौर हाई कोर्ट में नगर निगम के notice को ही चैलेंज कर दिया गया। इंदौर उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में शासन के साथ-साथ निगम आयुक्त रतलाम और कलेक्टर को भी पार्टी बनाया गया है।

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