रतलाम। पौध संरक्षण औषधि निरीक्षक द्वारा मेसर्स धाकड़ वसुंधरा कृषि सेवा केंद्र आम्बा की फर्म से 16 जुलाई 2019 को पौध संरक्षण औषधि प्रोपेनोफास साइबर म्रेथिन का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु पौध संरक्षण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर उक्त नमूना अमानक घोषित किया गया है जिसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त होने से कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 3 (के) (1) के उल्लंघन पाया गया था। संबंधित फर्म से 7 दिन में उत्तर चाहा गया था, लेकिन फर्म द्वारा आज दिनांक तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पौध संरक्षण गुण नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इसी तरह पौध संरक्षण औषधि निरीक्षक द्वारा मेसर्स धाकड़ एग्रो एजेंसी बड़ावदा की फर्म से क्लोरोपायरीफास का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु पौध संरक्षण औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था जो विश्लेषण में अमानक पाया गया था। जिसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त होने से कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 3 (के) (1) के उल्लंघन पाया गया था। संबंधित फर्म से संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने की दशा में पौध संरक्षण गुण नियंत्रण अधिनियम 1968 के नियम 1971 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
