खबर पक्की, 29 सितंबर, रतलाम। कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के माध्यम से नगर परिषद धामनोद के उपाध्यक्ष लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायत पर सुनवाई की गई। कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश के अनुपालन में की गई।
प्रकरण में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों में लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता चतरसिंह द्वारा अपने परिवार के नाम से संचालित सिसोदिया टेंट हाउस एवं लाईट डेकोरेशन बस स्टेशन धामनोद फर्म के बिलों की राशि का भुगतान प्राप्त करने तथा नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता संबंधी शिकायत में दोषसिद्ध पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 की धारा 41 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता चतरसिंह को नगर परिषद धामनोद के निर्वाचित पार्षद पद से पृथक किए जाने के आदेश 28 सितंबर 2026 को जारी किए गए हैं।
