रतलाम/ विशेष सत्र न्यायाधीश साबिर एहमद ने प्रदीप सिसोदिया पिता पुरुषोत्तम को धारा 376 ,506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
अभियोत्री ने आरोपी के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड रतलाम पर 11जनवरी18 को रिपोर्ट लिखाई थी की आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय मे पेश किया। जहा पर आरोपी की और से पैरवी करते हुए एडवोकेट राकेश शर्मा ने न्यायालय मे यह तथ्य रखा की अभियोत्री ने आरोपी से पैसे ऐठने की नियत से उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है । आरोपी की और से पैरवी करते हुए एडवोकेट राकेश शर्मा द्वारा गवाहो के प्रतिपरिक्षण एव वरिष्ठ न्यायालय के न्यायदृष्टान्तो के आधार पर अभियोजन अपने मुकदमे को साबित नही कर सका और विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को बलात्कार और जान से मारने की धमकी के आरोप से दोषमुक्त कर दिया । आरोपी की और से पैरवी एडवोकेट राकेश शर्मा, धीरज शर्मा, कृष्ण गोपाल वासनवाल ने की।
बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त
