रतलाम। कलेक्टर न्यायालय रतलाम द्वारा आगर-मालवा जिले के ग्राम बरोड निवासी लालह पिता अमरसिंह राजपूत को अवैध उत्खनन के प्रकरण में आगामी 9 अगस्त को दिन के 4.30 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है अन्यथा प्रकरण में विधि सम्मत एक पक्षीय आदेश पारित कर जब्त वाहन राजसात कर लिया जाएगा । इसके लिए लालसिंह को सूचना पत्र जारी किया गया है ।
बताया गया है कि खनिज निरीक्षक रतलाम से न्यायालय कलेक्टर को इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि ग्राम सरवन तहसील सैलाना में अवैध उत्खनन करते वाहन जेसीबी एवं दो डंपर क्रमांक एमपी 42 जी 0936 कथा एमपी 70द्ध 0105 वाहन मालिक लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत द्वारा खनिज रेती बंडा मात्रा 16 घन मीटर कर बिना अभिवहन पास के अवैध उत्खनन होना पाया गया। अवैध उत्खनन कर्ता के विरुद्ध मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2018 के नियम 23 ब्रैकेट में एक के अंतर्गत प्रखंड तैयार कर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है।
अवैध उत्खननकर्ता लालसिंह को सूचना पत्र जारी
