ग्वालियर। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा को बुधवार को ग्वालियर हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर खुद ही पैरवी करना पड़ी। मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट से स्थगन की मांग करते हुए याचिका दायर की है। ग्वालियर में बार और बैंच के विवाद के बाद बुधवार को वकील काम से निवृत्त थे लिहाजा खुद मंत्री को कोर्ट के सामने अपनी दलीले रखना पड़ी। कोर्ट ने स्टे पर फैसला सुरक्षित रखा है। संभावना है कि इस प्रकरण में 13 जुलाई को अंतिम बहस हो।
चुनाव आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव संबंधी एक शिकायत पर सुनवाई के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले की शिकायत दतिया के पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने की थी। बुधवार को भारती भी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी।
