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तत्काल कराएं पैन नंबर को आधार से लिंक, बचे चंद घंटे

BySurendra Jain

Jun 27, 2017

नईदिल्ली। आयकर रिटर्न जमा करने वालों के लिए यह जरूरी खबर है। अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक करने के लिए अब आपके पास चंद ही घंटे बचे है। यदि तय समय अवधि में यह काम पूरा नहीं किया तो शायद मौजूदा वित्त वर्ष में आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।

केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप 1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने और नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए यूनिक आईडेंटिटी नंबर (आधार) देना अनिवार्य हो जाएगा। आधार के जरिए मिलने वाली बायोमेट्रिक सुविधा से आयकर विभाग को टैक्स चोरी पकड़ने में आसानी होगी। इसके अलावा एक से अधिक पैन नंबर की समस्या पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

आधार किसी की पहचान स्थापित करने के लिए पैन से अधिक व्यापक है लिहाजा, इन दोनों को जोड़ने के बाद आयकर विभाग का डाटा बैंक ओर मजबूत हो जाएगा। इस लिंकिंग के बाद देश में आम आदमी द्वारा खर्च किए जा रहे पैसे का पूरा आंकड़ा विभाग के पास पहुंचेगा जिससे सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा।

नहीं भर सकेंगे टैक्स रिटर्न

आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है।

फिलहाल देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया।

(न्यूज पोर्टल आज तक से साभार)

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