• Fri. Aug 14th, 2026

जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

BySurendra Jain

Mar 11, 2019

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा रतलाम जिलें में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने एवं लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में 27 मई 2019 तक के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, समस्त शस्त्र लायसेंसधारी के लायसेंस निलम्बित किये जायेंगे। रतलाम जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। उक्त अवधि के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
जिले में कोई भी व्यक्ति अथवा दल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड, स्टीकर, लाउडस्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक अथवा निर्वाचन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध आमसभा, जमावड़ा, आयोजन जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। किन्तु लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्पर्क जिसमें वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। प्रात: 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद (चल/अचल) ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टोरेट परिसर रतलाम के 100 मीटर परिधी के भीतर राजनैतिक आमसभा, रैली, धरना इत्यादि अनुमत्य नहीं होगा। यह आदेश कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। निर्वाचन कार्य अवधि में आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश: पालन किया जावे, यदि उल्लंघन पाया जाता है तो भारतीय दण्ड विधान अधिनियम, नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।

You missed

error: Content is protected !!