रतलाम। खबर पक्की: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर रतलाम द्वारा निर्वाचन निर्देशों का पालन करते हुए नियम 7’3 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य शासन के सभी कर्मचारियों सभी स्वशासी निकायों नगर निगम मंडलों के कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए मनाही कर दी गई है। अपरिहार्य स्थिति होने पर ही किसी भी कर्मचारी को छुट्टी विभाग प्रमुख की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी। कोई भी विभाग प्रमुख अपने स्तर पर किसी भी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा यदि उसे लगता है कि इस कर्मचारी को छुट्टी देना बहुत जरूरी है तो वह नोटशीट लिखकर कलेक्टर को पुट अप करेगा और कलेक्टर की स्वीकृति के बाद ही किसी को भी छुट्टी मिल पाएगी।
