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बंधपत्र तोडऩे पर दो आदतन अपराधियों को जेल भेजने के आदेश, एक पर 27 आपराधिक मामले दर्ज, सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई, शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए दिए गए बंधपत्र का उल्लंघन करने पर जारी हुए जेल वारंट

BySurendra Jain

Oct 29, 2026

खबर पक्की, 29 अक्टूबर,रतलाम। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय ने कल्लु साठिया और नवदीप कुशवाह को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 141(1)(ख) के तहत बंधपत्र की शेष अवधि तक कारावास में निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए हैं।
कल्लु साठिया ने फिर की आपराधिक गतिविधि
पहले मामले में बाल चिकित्सालय के पीछे, सैलाना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय कल्लु साठिया पिता कमलेश साठिया के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड में पूर्व में तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 129 के तहत एक वर्ष तक शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का बंधपत्र निष्पादित करवाया था।
इसके बावजूद कल्लु साठिया ने बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पुन: आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया। इस पर 12 अप्रैल 2026 को थाना स्टेशन रोड में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद न्यायालय ने बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए उसे कारावास में निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया।
नवदीप कुशवाह पर दर्ज हैं 27 अपराध
दूसरे मामले में सज्जनमील की चाल, रतलाम निवासी 30 वर्षीय नवदीप पिता अमरसिंह (अमरदीप) कुशवाह के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। थाना औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर न्यायालय ने 10 दिसंबर 2025 को नवदीप से एक वर्ष तक नेकचलन, सदाचार एवं शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का अंतिम बंधपत्र निष्पादित करवाया था।
बंधपत्र के बावजूद नवदीप ने 26 दिसंबर 2025 को पुन: अपराध किया। इस मामले में थाना औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2) एवं 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में थाना प्रभारी द्वारा 14 जनवरी 2026 को बीएनएसएस की धारा 141 के तहत न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया।
न्यायालयीन सुनवाई के दौरान नवदीप ने अपराध स्वीकार करते हुए बंधपत्र उल्लंघन की 10 हजार रुपये की राशि जमा करने की सहमति व्यक्त की। उसके आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन में पूर्व के कुल 27 अपराध दर्ज पाए गए। बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन कर दोबारा शांति भंग करने का कृत्य प्रमाणित पाए जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम
न्यायालय ने दोनों मामलों में बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन गंभीर मानते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक वारंट जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कल्लु साठिया को बंधपत्र की शेष अवधि तक तथा नवदीप कुशवाह को 9 दिसंबर 2026 तक जेल में निरुद्ध रखने की कार्रवाई की जाएगी। यदि दोनों में से कोई पहले से कारागार में है, तो उसे नियमानुसार निरुद्ध रखा जाएगा।
न्यायालय की इस कार्रवाई का उद्देश्य बंधपत्र के माध्यम से शांति एवं सदाचार बनाए रखने की कानूनी व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना और बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना है।

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