ख़बरपक्की: मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165/ 6 के अंतर्गत ADM बुंदेला द्वारा पारित 13 आदेशों पर जिनमे की पंजीयन नहीं हुआ था संभाग आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर दिया गया। अब इन आदेशों में संभागायुक्त द्वारा सुनवाई उपरांत ही कोई भी कार्यवाही हो पाएगी संभागायुक्त MB ओझा द्वारा खबर पक्की से चर्चा में बताया कि नागेश्वर में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और नोटिस उपरांत सभी के जवाब लिए जाएंगे AdM द्वारा पारित आदेशों में कागजो जिसमे क्रेता विक्रेता और गवाहों के बयान अंगुष्ठ छाप आदि की जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी और यदि संबंधितो के हस्ताक्षर अंगूठे आदि का मिलान नहीं होता है और फर्जी पाए जाते हैं तो इस संबंध में पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। संभागायुक्त का इस मामले में साफ कहना था कि मामला बहुत गंभीर है और इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
