खबर पक्की, 6 जुलाई, रतलाम। जिले के पिपलौदा तहसील के गांव शेरपुर की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में 74 लाख से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। जिला सहकारी बैंक व पुलिस की जांच के बाद पिपलौदा थाना पुलिस ने संस्था के प्रबंधक अशोक बाफना व सहायक प्रबंधक गेंदालाल शर्मा के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज किया है।
गबन का मामला वर्ष 2017-2018 से 2023-2024 तक के बीच का है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा पिपलोदा प्रबंधक अशोक पिता रायचंद मुणिया ने संस्था में हुए गबन का जांच प्रतिवेदन 6 मार्च 2026 को पुलिस को सौंप कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से जांच की। जांच के बाद प्रबंधक व सहायक प्रबंधन के खिलाफ गबन करने का केस दर्ज किया है।
ऑडिट में अंतर आया तो पकड़ाई गड़बड़ी
जांच में सामने आया कि भारत सरकार की सहकारी से समृद्धि महत्वपूर्ण योजनांतर्गत पैक्स कम्प्युटराईजेशन अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा तैयार ष्ठष्टञ्ज में उपलब्ध डाटा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित शेरपुर की बैलेन्स शीट के आकंडों से मिलान किया। 86,43,778.86 का अंतर पाया।
संयुक्त आयुक्त सहकारिता बैंक की विशेष ऑडिट कमेटी द्वारा वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2023-2024 तक का ऑडिट किया। कमेटी 70 सदस्यों के खातों में राशी 74,45,947 की गंभीर अनियमितता पाई। तब बैंक ने इन्हें नोटिस जारी कर राशि जमा कराने को कहा। लेकिन आज तक राशि जमा नहीं कराई। दोनों को 12 फरवरी 2026 में निलंबित कर दिया।
68 सदस्यों के खाते में किया हेरफेर
राशि जमा नहीं कराने पर कलेक्टर एवं प्रशासक द्वारा विस्तृत जांच कराने के आदेश दिए। शाखा प्रबंधक अमृतलाल पाटोदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच अधिकारी द्वारा 2 फरवरी को विशेष ऑडिट वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक में पाई गई आर्थिक अनियमितता की तथ्यात्मक जांच कर प्रतिवेदन पेश किया। जिसमें 68 सदस्यों के खातो में राशि 7,42,6647 का गबन होना पाया गया।
विशेष ऑडिट कमेटी द्वारा जांच में पाया कि गबन के दोषी निलंबित समिति प्रबंधक शेरपुर अशोक बाफना व सहायक प्रबंधक गेंदालाल शर्मा द्वारा सदस्यों के खाते में सीधे राशी जमा की गई। उस राशी की रसीद जारी नहीं की। सदस्यों द्वारा जमा राशी को संस्था की केश बुक में दर्ज नहीं किया। फर्जी रसीद द्वारा राशी जमा करना पाया गया।
बैंक ने माना कि दोनों अधिकारियों द्वारा संस्था सदस्यों की लोक धन संपत्ति का दुरुपयोग किया है। आरोपी शाखा प्रबधंक अशोक बाफना निवासी हसनपालिया वर्तमान में जावरा व सहायक प्रबंधक गेंदालाल शर्मा निवासी सरसाना (पिपलौदा) के खिलाफ धारा 409, 34 के तहत पिपलौदा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पिपलौदा थाना प्रभारी रमेश कोली ने बताया कि दोनों आरोपी फरार है। तलाश की जा रही है।
