रतलाम। शहर में 10 करोड़ से ज्यादा के हुए राशन घोटाले में आरोपित रहे यशवंत गंग की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। साथ ही इस मामले के आईओं केसरसिंग यादव पर 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया है। निगम प्रशासन की और से दलील दी गई है कि ठेकेदार यशवंत गंग पर परिवारों के भौतिक सत्यापन का भी दायित्व था। यशवंत गंग ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर न्यायमूर्ति ने आयुक्त और आई औद्योगिक (थाना स्टेशन रोड़) को गुरुवार को न्यायालय में, तलब किया था। आयुक्त ने न्यायमूर्ति के समक्ष अपनी दलील प्रस्तुत कर बताया कि ठेकेदार गंग को भौतिक सत्यापन का कार्य भी सौपा गया था। आज ही इस मामले के अनुसंधान अधिकारी केसरसिंग यादव को भी हाजिर होना था। मगर वे नही पहुंचे जिस पर न्यायमूर्ति ने आईओ के खिलाफ 25 हजार का ज़मानती वांरट जारी किया हैं। साथ ही एसपी को भी शोकाज नोटिस जारी किया जायेगा की क्यो न अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये।
