रतलाम। कानून की आवाज के संपादक ओमप्रकाश पिता बाबूलाल त्रिपाठी को आज इंदौर हाई कोर्ट में जस्टिस वीरेंद्र वर्मा की कोर्ट से इस शर्त पर जमानत मिली कि 2 महीने में ढाई लाख रुपए कोर्ट में जमा करेंगे। उल्लेखनीय है कि ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा भुगतान के लिए मनोज पिता बालकृष्ण शर्मा निवासी सखवाल नगर को डेढ़ लाख का चेक दिया गया था जो मनोज द्वारा बैंक में प्रस्तुत होने पर बाउंस होने पर द्वारा मनोज द्वारा कोर्ट में केस लगाया गया निचलीअदालत ने ओमप्रकाश को 1 साल की सजा और ढाई लाख प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया जिसके अपील ओमप्रकाश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां करी अप्रैल में जिला कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखते हुए ढाई लाख प्रति कर देने का आदेश दिया जिला कोर्ट का आदेश सुनकर कानून की आवाज के संपादक कोर्ट में ही बेहोश हो गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था इस आदेश के खिलाफ उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में अपील की अनिल में सुनवाई करते हुए इंदौर अपील में सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी की वे दो महीने में ढाई लाख रुपये कोर्ट में जमा करायेंगे।
