रतलाम। इंदौर हाइकोर्ट से आज रिट अपील क्रमांक २४९२१/१८ में उच्च न्यायालय ने डेलनपुर कांड के मुख्य अभियुक्त भगवती पाटीदार की जमानत याचिका खारिज कर दी। भगवती पाटीदार के एडवोकेट नीलेश दवे ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत करेंगे ज्ञातव्य है कि भगवती पाटीदार पिछले कई महीनों से रतलाम जिला जेल में है और पाटीदार समाज ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों ने उसको अकेला छोड़ दिया और उसकी जमानत के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए पाटीदार समाज ने पूर्व के वकील को बदल कर अपनी तरफ से एडवोकेट नीलेश दवे को वकील नियुक्त किया है देखते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है।
