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अवैध रेत परिवहन करने पर रेत एवं परिवहन में लगा वाहन दोनों होगें राजसात।

BySurendra Jain

Jun 23, 2018

भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खनिज नीरज मंडलोई ने कल 22 जून को एक आदेश निकालकर अवैध रेत परिवहन करने वालों पर शिकंजा कस दिया है इस परिपत्र में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक जिला परिवहन अधिकारी जिला वन अधिकारी जिला प्रदूषण अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को सदस्य सचिव के तौर पर नामित किया जाएगा। टास्क फोर्स कमेटी को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई महान अवैध रेत परिवहन के काम में लगा पाया जाता है तो रेत और वाहन दोनों को राजसात करने का अधिकार इस कमेटी को रहेगा। प्रमुख सचिव खनिज के इस आदेश से अवैध रेत परिवहन कर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है।

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