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न्यू लाइट कंपनी को मोबाईल राशि अदा करने के आदेश

BySurendra Jain

Jan 6, 2025

खबर पक्की, 6 जनवरी, रतलाम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रतलाम के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार तिवारी एवं सदस्य श्रीमती जयमाला संघवी द्वारा अनावेदक के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए परिवादी को मोबाइल हैंडसेट की कीमत 10099/- उस पर वर्ष 2020 से वसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज एवं मानसिक त्रास व परिवाद व्यय 5000/- के साथ अदा करने के आदेश पारित किया व साठ दिवस में भुगतान न करने पर 8प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज समस्त राशि पर देने के आदेश पारित किये !
परिवादी रोहित रेंगे निवासी रतलाम की और से अभिभाषाक सुनील पारिख द्वारा अनावेदक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि आवेदक ने एम आई रेडमी का फोन राशि रुपए 10999/- ऑन लाइन बुकिंग करवा कर प्राप्त किया था जो पार्सल खुला हुआ प्राप्त हुआ आवेदक ने मोबाइल को जब चला कर देखा तो मोबाइल पूर्ण रूप से डेड होकर चालू नहीं हुआ तब आवेदक ने शिकायत की तब कंपनी ने नया मोबाईल डिलीवर किया आवेदक द्वारा उक्त नए मोबाइल का उपयोग किया किंतु वह भी पूर्ण रूप से बंद था जिसके संबंध में आवेदक ने कंपनी के सर्विस सेंटर व अन्य जगह संपर्क किया किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस पर आवेदक ने जिला आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया जिला आयोग में अभिभाषक पारिख के तर्कों से सहमत हुए पाया कि अनावेदक ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार कर सेवा में कमी की है इस कारण परिवादी को उपरोक्त अनुसार राशि प्रदान किए जाने के आदेश पारित किए गए। परिवादी की ओर से पैरवी सुनील पारिख एडवोकेट द्वारा की गई।

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