खबर पक्की : 13 अप्रैल रतलाम, रतलाम ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल का एक और कारनामा सामने आया है। 23 जेल रोड पर बरमेचा केमिस्ट के नाम से दवाई की दुकान संचालित करने वाले दिनेश बरमेचा ने बताया कि उनके पिता श्री कैलाश बरमेचा के स्वर्गवास पश्चात उनकी फर्म बरमेचा केमिस्ट पर 20 बी 21 बी का औषधि लाइसेंस क्रमांक 67,68, 69, और 70 वर्ष 2008 से वर्तमान तक नवीनीकृत था यह है कि उक्त फर्म लाइसेंस की वैधता 22 जनवरी 2019 थी और उनके द्वारा जब इस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई तो पता चला कि उनकी दुकान बरमेचा केमिस्ट 23 जेल रोड पर किसी अन्य पायल बरमेचा को उनके लाइसेंस की वैधता दिनांक के पूर्व ही लाइसेंस क्रमांक 419/22/2018 और 420/22/2018 जारी कर दिया गया है और जिसके वैधता दिनांक 26 जून 2023 है चुकी दिनेश बरमेचा द्वारा ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था तो उनका आवेदन भी उसी स्थान पर नवीनीकृत हो गया। इस पर उनके द्वारा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ड्रग कंट्रोलर भोपाल और जिला कलेक्टर को शिकायत की गई शिकायत के उपरांत ड्रग इंस्पेक्टर के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत आनन-फानन में उक्त स्वीकृत ड्रग लाइसेंस को निरस्त कर दिया यहां यह उल्लेखनीय है कि नवीन ड्रग लाइसेंस स्वीकृति के पूर्व स्थल निरीक्षण करके 3 महीने में रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है किंतु इस मामले में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट नहीं दी गई इससे पता चलता है कि जानबूझकर धोखाधड़ी पूर्वक उक्त नवीन लाइसेंस अपने निजी स्वार्थों के चलते स्वीकृत किया गया था लेकिन जब मूल मालिक द्वारा आपत्ति ली गई और मामला उलझना शुरू हुआ तो लीपापोती करने के लिए उक्त लाइसेंस को रद्द कर दिया गया बताया जाता है कि दिनेश बरमेचा ने अपने अभिभाषक आजाद जैन के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर को और शासन को नोटिस भी भेजा है और कार्रवाई नहीं होने पर उनके खिलाफ कोर्ट में निजी वाद दायर किया जाएगा।
