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खुद के घर में आग लगाने वाले का जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Sep 18, 2020

खबर पक्की, 18 सितंबर, शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोपाल पिता रमेश निवासी ज्योति नगर शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 8 सितंबर 2020 को रात्रि लगभग 9 बजे फरियादी सपना व उसका लड़का आनंद , हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे दरगाह के पास सरकारी जमीन में बने अपने कच्चे कवेलू के घर में थे। तभी फरियादिया का पति आरोपी गोपाल घर आया व फरियादिया से विवाद कर फारियादिया व लड़के आनंद को घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी ने घर में पड़े बिस्तर और कपड़ों को पलंग पर इक_ा करके माचिस से आग लगा दी और भाग गया। जिससे पूरे घर में आग लग गई और करीब 80000 का नुकसान हो गया। आसपास वालों ने फरियादिया की आग बुझाने में मदद की। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी पर की।
आरोपी द्वारा अपने स्वयं के घर में आग लगाकर नुकसान करने का गंभीर अपराध किया होने से आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने जमानत आवेदन पर आपत्ति वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर की।

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