रतलाम। कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष डी.पी. धाकड़ की जमानत के लिए रतलाम जिला कोर्ट में सोमवार को भी जमानत की अपील नहीं की जा सकी है। हाइकोर्ट द्वारा प्राणघातक हमले के मामले में दी गई जमानत के आदेश नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हुआ है। डीपी के एड्वोकेट की माने तो अब बुधवार को ही जमानत के लिए अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।
डी.पी. धाकड़ को एक गंभीर अपराध के मामले में हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन रतलाम दर्ज दो अन्य प्रकरणों में जब तक जमानत नहीं मिल जाती है तब तक रिहाई मुश्किल है। एड्वोकेट के.एल. पुरोहित के अनुसार हाइकोर्ट में न्यायाधीश के अवकाश पर चले जाने के कारण जमानत आदेश की प्रति नहीं मिल सकी है। हाइकोर्ट आदेश की इस प्रति के आधार पर ही रतलाम जिला न्यायालय में दो अन्य मामलों में जमानत अपील प्रस्तुत की जाना थी। एड्वोकेट पुरोहित के अनुसार बुधवार को आदेश मिल जाने की स्थिति में जमानत अपील प्रस्तुत की जाएगी।
