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नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपीगण को 3 -3 साल की सजा व कुल 4000 जुर्माना

BySurendra Jain

Jul 10, 2020

खबर पक्की, 10 जुलाई, शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण गणेश नायक पिता विक्रम नायक आयु 19 वर्ष तथा विनोद नायक पिता देवी सिंह नायक आयु 22 वर्ष निवासीगण वार्ड क्रमांक 1नई आबादी मक्सी जिला शाजापुर को धारा 363 भा.द.सं. मैं 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 -2000₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 -6माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगताया जाएगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर ₹4000 प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को उसके वैध संरक्षक के माध्यम से अपील अवधि उपरांत अपील ना होने की स्थिति में प्रदान किए जाएंगे।
देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4/9/2018 को सुबह साढ़े 12 बजे जब पीड़िता अपने घर से स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी उस समय आरोपी गणेश उसे बहलाफुसला कर शादी करने का कहकर एक टवेरा में ड्राइवर के साथ भगा कर ले गया था। कुछ लोगो ने देखकर उसका पीछा कर टवेरा रुकवाई और पीड़िता को नीचे उतारा।आरोपी गणेश व् टवेरा का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट थाना मक्सी पर की गई थी। विवेचना पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था। *उल्लेखनीय हैं कि संचालक लोक अभियोजन/ महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा का बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक शोषण के अपराधों के प्रति सख्त रवैया हैं और उनके द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जाती हैं।इस प्रकरण की भी उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस हेतु राज्य समन्वयक के पद पर सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ रतलाम की नियुक्ति भी की गई है।

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