खबर पक्की: 9 जुलाई शाजापुर, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर धीरज कुमार द्वारा आरोपी सुदेश पिता महेश बिलवान और महेश पिता बाबूलाल बिलवान निवासीगण शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित यजुर्वेद्र सिंह खिची एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 14 जून 2020 को रात के 8:00 बजे फरियादी अक्षय शुजालपुर सिटी गया था वहां उसे आरोपी सुदेश मिला। उसने फरियादी से उधार दिए रु 500 मांगे। फरियादी ने देने से मना किया। सुदेश ने फरियादी को गालियां देते हुए जमीन पर पटक दिया। आरोपी सुदेश के पिता महेश, भाई सोनू और छोटू हाथ में तलवार लेकर आए। सुदेश ने छोटू से तलवार ली। छोटू और सोनू ने फरियादी को पकड़ लिया और सुदेश और महेश ने फरियादी को सिर में तलवार मारी । फरियादी के चिल्लाने पर कालू चंदेल ने बचाव किया। पुलिस थाना शुजालपुर मंडी ने देहाती नालशी पर से अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया था।
तलवार मारने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
