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पुलिस पर तलवार- डंडे -लाठी से हमला करने वाले 6 आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

BySurendra Jain

Jul 8, 2020

खबर पक्की: 8 जुलाई शाजापुर, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरेापीगण 1. शेरिया उर्फ शेरसिंह पिता भारतसिंह 2. अनुप पिता बनेसिंह 3. पप्पु् पिता शेरिया उर्फ शेरसिंह 4. जीवन पिता मदन 5. रघु पिता मनोहर 6. अर्जुन पिता गुलाब सभी निवासीगण ग्राम बांगली तहसील व जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 07 जुन 2020 को थाना प्रभारी बेरछा उपनिरिक्षक रविभंडारी, सहायक उपनिरिक्षक बाबुलाल जलोदिया, प्रधान आरक्षक राजेश कुमार, आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक नयन यादव, चालक आरक्षक राहुल बागडिया के साथ शासकीय वाहन क्रमाक एमपी 03 ए 2104 से सर्कल भ्रमण के दौरान ग्राम बांगली से रेलवे क्रासिंग बोलाई के लिये जा रहे थे। इसी दौरान कुछ संदिग्ध कंजर पुलिस की गाडी को देखकर खेतो की तरफ भाग गये। रेलवे क्रासिंग बोलाई भ्रमण के बाद जब वह बांगली तरफ आ रहे थे उस समय कंजर डेरे के पास आम रोड पर आरोपीगण एवं अन्य साथी आरोपियों ने एकमत होकर तलवार, डंडे व लाठीयों से उनका रास्ता रोककर हमला कर दिया। आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की और शासकीय वाहन पर पथराव कर उसके कांच फोड दिये। आरोपीगण ने उन्हें शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुये जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी।
आरोपीगण द्वारा किये गये उक्त् गंभीर अपराध को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से लोकअभियेाजक शाजापुर श्री एमएल शर्मा द्वारा विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किये गये।

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