खबर पक्की: 6 जुलाई शाजापुर, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शाजापुर द्वारा आरोपी गोलू उर्फ अकरम पिता रमजानी आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम रिछड़ी पुलिस थाना कालापीपल जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 25/12/2019 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक रामरूप सिंह परमार द्वारा गवाहों के समक्ष मझानिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना नंबर की एक अल्टो कार को रोका । उसमें पीछे बैठा व्यक्ति भाग गया । आगे बैठे व्यक्ति रामबाबू और गोलू को पकड़कर उक्त गाड़ी की डिक्की में रखी दो प्लास्टिक की थैलियों तथा पीछे की सीट पर एक थैली में कुल 70 किलोग्राम गांजा अवैध मिला। उक्त गांजे का अवैध परिवहन करने पर आरोपी गोलू उर्फ अकरम तथा रामबाबू से उक्त गांजा जप्त किया गया होने से आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
शासन की ओर से एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
70 किलो गांजा जप्ती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
