खबर पक्की: 30 जून रतलाम, इंदौर हाईकोर्ट की युगल पीठ द्वारा नीरजा श्रीवास्तव की याचिका को स्वीकार कर सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर बने रहने हेतु जगदीश राठी के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव व विवेक रूसिया द्वारा कल दिए गए आदेश के प्रकाश में रात को 12:00 बजे ही नीरजा श्रीवास्तव द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त का चार्ज ग्रहण कर लिया गया उल्लेखनीय है कि जगदीश राठी को नामली में अवैध जहरीली शराब बिकने के कारण शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया था इस निलंबन के खिलाफ जगदीश राठी हाई कोर्ट इंदौर के जज एससी शर्मा की बेंच से स्थगन आदेश लेकर यहीं जमे हुए थे किंतु पूर्व में ही नीरजा श्रीवास्तव पद ग्रहण कर चुकी थी और उन्होंने चार्ज धारण कर लिया था। इसलिए हाईकोर्ट की डबल बेंच में उनका पक्ष सुनते हुए कल 12 पेज के विस्तृत आर्डर में उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पद पर बने रहने का आदेश दिया। इसलिए आबकारी विभाग में अब दुविधा की स्थिति समाप्त हो गई है।
