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सहायक आबकारी आयुक्त राठी का निलंबन आदेश रद्द रतलाम में ही करेंगे काम

BySurendra Jain

Jun 5, 2020

खबर पक्की : 5 जून इंदौर, सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का निलंबन आदेश कोर्ट ने रद्द करते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें रतलाम में ही उक्त पद पर बनाए रखने का शासन को निर्देश दिया विद्वान न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने आज एक विस्तृत पारित आदेश में उक्त याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्णय दिया इस संबंध में राठी की जगह पर शासन द्वारा पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त नीरजा श्रीवास्तव ने भी पिटीशन लगाई थी की चूंकि शासन ने उनको पदस्थ कर दिया है और उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है इसलिए राठी का स्टे खारिज किया जाए हाईकोर्ट ने उनकी दलील को नकारते हुए राठी के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें पद पर बनाए रखने का आदेश प्रदान किया।

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