रतलाम 9 मार्च 2020/ आमजन के साथ धोखाधडी करने पर चार कम्पनियों एवं उनसे संबंधित 47 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं उनकी सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी किए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितो के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के तहत सांई प्रकाश प्रापर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड जयपुर, सरल इंडिया एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड उदयपुर, श्रीराम ग्रुप आफ कम्पनी नोएडा तथा आरोग्य धनवर्षा ग्रुप आफ कम्पनीज लिमिटेड उज्जैन, सनशाईन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली तथा उक्त कम्पनियों से संबंधित 47 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं उनकी सम्पत्तियां कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। कम्पनियों तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध रतलाम, उज्जैन, धार, मंदसौर जिलों के 61 व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाने पर कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।
प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6, आईपीसी की धारा 420 तथा अन्य अधिनियमों के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे।
रमन उर्फ गब्बू को 16 अगस्त तक कारावास में निरुद्ध करने एवं राशि राजसात करने के आदेश
रतलाम/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 122 के तहत एक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत रतलाम की पटेल कॉलोनी निवासी रमण उर्फ गब्बू पिता मधु पटेल द्वारा अंतिम बंधपत्र का उल्लंघन करने पर उसको अंतिम बंधपत्र की शेष अवधि समाप्ति अर्थात आगामी 16 अगस्त तक कारावास में निरुद्ध करने एवं अंतिम बंधपत्र की राशि 1 लाख रुपये राजसात किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
आमजन के साथ धोखाधडी करने पर चार कम्पनियों तथा उनसे संबंधित 47 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं सम्पत्ति कुर्क करने के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश जारी
