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जनसुनवाई में 102 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए

BySurendra Jain

Dec 24, 2019

रतलाम / जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चैहान द्वारा जनसुनवाई करते हुए 102 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए।
जनसुनवाई में राम मंदिर रोड निवासी ओमप्रकाश पिता भंवरलाल झंवर ने आवेदन में कहा कि वे सज्जन मिल एवं सज्जन केमिकल में कार्य करते थे, परन्तु विगत 23 साल पूर्व फेक्ट्री बंद हो जाने से वे बेरोजगार है तथा उनकी कोई संतान भी नहीं है जो उनकी आर्थिक मदद कर सके। श्री झंवर ने आयुष्मान कार्ड प्रदान करने हेतु निवेदन किया जिस पर सिविल सर्जन को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। ग्राम बंजली निवासी राजेन्द्र पिता लालूराम बारोदिया ने आवेदन देते हुए कहा कि वह अनुसूचित जाति का होकर नगर निगम अन्तर्गत झोन क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 6 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रुप में सफाई संरक्षक के पद पर कार्य करता था किन्तु विगत कुछ समय से स्वास्थ्य खराब होने से अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सका जिसका मेडिकल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है फिर भी मुझे कार्य पर नहीं रखा जा रहा है। मेरे पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है और वर्तमान में मेरी परिस्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। प्रकरण के निराकरण हेतु नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया गया है।
ग्राम रणायरा निवासी छगनलाल ने अपने आवेदन में कहा कि पीएचई विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में पेयजल निदान हेतु पाईप लाईन डाली थी किन्तु आंतरिक मार्गों पर रिपेयरिंग नहीं की गई और न ही पंचायत द्वारा सीमेंट-कांक्रीट रोड बनाया गया जिससे ग्रामीणों को उक्त मार्ग पर कीचड एवं गंदगी की समस्या का सामना करना पड रहा है। विभाग द्वारा 10 माह पूर्व कार्य किया गया था जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाईन पर ग्रामीणों द्वारा की गई थी। कलेक्टर ने प्रकरण के निराकरण हेतु पीएचई विभाग को निर्देशित किया है। 80 फीट रोड निवासी जीवनबाई पिता भोगजी, सूरजबाई पति कुमानसिंह तथा पूंजीबाई पति रामसिंह ने संयुक्त आवेदन में शिकायत दर्ज कराई कि वे 80 फीट रोड रत्नपुरी स्थित झुग्गी-झोंपडी में रहते हैं जो कि नजूल की भूमि होकर सज्जन मिल एवं उद्योग विभाग की है। इस भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कई बीघा जमीन पर अनाधिकृत रुप से कब्जा कर रखा है और उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली गई है तथा भू-माफिया के लोग लंबे समय से हमें परेशान कर रहे हैं जिसकी शिकायत औद्योगिक पुलिस थाने पर भी की गई है। उक्त निवासियों ने आवेदन में भू-माफियाओं से अपनी जान-माल की सुरक्षा की गुहार की है। आवेदन की सुनवाई करते हुए उसके निराकरण हेतु एसडीएम शहर को निर्देशित किया गया।
मित्र निवास कालोनी निवासी अब्दुल वहीद ने आवेदन में कहा है कि मित्र निवास कालोनी स्थित शिवम् अपार्टमेंट के कुछ रहवासियों द्वारा नगर निगम की परमिशन लिए बिना ही अवैध निर्माण किया गया है, जिससे मेरे मकान की खिडकी व दरवाजे बंद हो चुके हैं। सीनियर सीटीजन होने के कारण मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूं। एसडीएम शहर को प्रकरण निराकरण के निर्देश दिए गए। ग्राम बिरमावल निवासी संगीताबाई पति राजेन्द्र कुमार मेहरू ने आवेदन में कहा है कि प्रार्थी द्वारा बस स्टैण्ड स्थित अटल मार्केट में एक दुकान नीलामी में ली गई है परन्तु उसकी दुकान के सामने अस्थाई तौर पर तम्बू लगाकर सब्जी की दुकान संचालित की जाती है, जिससे प्रार्थी की दुकान पूरी तरह ढंक जाती है और दुकान से किसी प्रकार की बिक्री भी नहीं हो पाती है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भी आवेदन दिया कि उक्त दुकान को हटाया जाए परन्तु पंचायत द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी के सामने दुकान किराया निकालना भी दूभर हो गया है। प्रकरण निराकरण हेतु सीईओ रतलाम को प्रेषित किया गया है।
आलोट तहसील के ग्राम डेहरी निवासी मोहनलाल पिता तुलसीराम खारोल ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रार्थी का मकान ग्राम डेहरी में कच्चा बना हुआ था। अत्यधिक वर्षा के कारण उसका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अतः उसे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। प्रकरण तहसीलदार आलोट को निराकरण हेतु भेजा गया है। सैलाना तहसील के ग्राम देवरुण्डा निवासी नारजी गामड ने अपने आवेदन में कहा है कि जल संसाधन संभाग द्वारा सांसर सिंचाई तालाब में नहर के डूब में आने वाले कृषक को मुआवजा राशि का केश बनाकर भू-अर्जन अधिकारी को भेजे हुए तीन माह बीत चुके हैं, लेकिन गरीब आदिवासियों को मुआवजा राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम सैलाना को भेजा गया है।

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