• Tue. Aug 4th, 2026

निजी बिल्डिंग पर भी विज्ञापन लगाया तो लेना होगी अनुमति

BySurendra Jain

Jul 2, 2017

रतलाम। रतलाम शहर के किसी भी सरकारी अथवा निजी भवन पर यदि आप किसी तरह का विज्ञापन करते है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। नगर निगम ने अब सभी तरह के विज्ञापन के लिए अनुमति को अनिवार्य कर दिया है।

शहर में मप्र आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 को लागू कर दिया गया है। इस नियम के दायरे में ऐसे सभी तरह के विज्ञापन आ जाएंगे जो व्यवसायिक प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे है। मसलन यदि आपने किसी बिल्डिंग पर अपना विज्ञापन बोर्ड लगाया है और उस बिल्डिंग में आपका व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है तो आप इस नियम के दायरे में आते है तो पंजीयन आपके लिए अनिवार्य है। इसी तरह सड़को पर ऑटो रिक्शा, ठेला, साइकिल रिक्शा के माध्यम से भी किसी तरह का प्रचार करने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना होगी। मप्र शासन द्वारा तय नियमों के तहत अभिकरण पंजीयन शुल्क 10 हजार रूपए और प्रक्रिया शुल्क 100 से 1000 रूपए तक हो सकता है। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो यह नियम आयुक्त नगर निगम को आपके खिलाफ उचित कार्रवाई का भी अधिकार देता है।

You missed

error: Content is protected !!