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पेनल्टी के साथ आयकर रिटर्न आज नहीं तो कभी नहीं होगा दाखिल

BySurendra Jain

Mar 31, 2019

इंदौर। असेसमेंट ईयर 2018-19 यानी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का रविवार को आखिरी दिन है। इस वित्त वर्ष के लिए इसके बाद कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं हो सकेगा। विभाग रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं को डिफॉल्टर मानकर कार्रवाई करेगा। विभाग ने ऐसे सैकड़ों करदाताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं किया या टीडीएस कटौती में नाम है।

वित्त वर्ष 2017-18 के आखिरी दिन (31 मार्च) भी आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को पेनल्टी तो भरनी ही होगी। करदाता जिनकी कमाई पांच लाख तक है, उन्हें एक हजार और पांच लाख से ज्यादा आय वालों को 10 हजार रुपए पेनल्टी चुकानी होगी। असल में इस रिटर्न के लिए बगैर पेनल्टी के रिटर्न दाखिल करने की तारीख दिसंबर में ही समाप्त हो चुकी है। रविवार के बाद विभाग इस रिटर्न के लिए विंडो ही बंद कर देगा। ताजा बजट घोषणा के मुताबिक पांच लाख तक की आय पर कर से मुक्ति भी मिलने जा रही है। एक अप्रैल से यह छूट लागू हो रही है। असल में टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं होने से करदाताओं को रिटर्न तो दाखिल करना होगा लेकिन छूट हासिल करने से कर का दायित्व नहीं आएगा।

लॉगइन कर स्थिति जांचें

सीए स्वप्निल जैन के मुताबिक ऐसे करदाता जिनके रिटर्न दाखिल नहीं हुए, उन्हें विभाग ने समय रहते नोटिस जारी किया है। करदाता पेन नंबर से आयकर पोर्टल पर लॉगइन कर अपनी स्थिति जांच लें। एक दिन शेष है, लिहाजा आखिरी दिन रिटर्न दाखिल कर दें ताकि आगे कार्रवाई से बच सकें।

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