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1993 मुंबई ब्लास्ट: मुस्तफा दौसा, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान दोषी करार

BySurendra Jain

Jun 16, 2017

1993 मुंबई धमाका मामले में टाडा कोर्ट ने करीमुल्ला शेख को भी दोषी करार दिया. मामले के एक अन्य आरोपी ताहिर मर्चेंट को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी फिरोज खान को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया गया है।

मुंबईस्पेशल टाडा कोर्ट आज (शुक्रवार) 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे चरण के मुकदमे का फ़ैसला सुना रही है. कोर्ट ने मुस्तफा डोसा को दोषी करार दे दिया है। उन्हें साजिश रचने का दोषी माना गया है. उन्हें हत्या, हथियार और विस्फोटक रखने का दोषी करार दिया है। आज 7 आरोपियों पर फैसले के लिए टाडा कोर्ट सुनवाई हुई है। इन आरोपियों में गैंगस्टर अबु सलेम भी शामिल है, जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। मुंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे. सात आरोपियों में अबु सलेम, मुस्तफ़ा दौसा, करीमुल्ला मर्चेंट, फ़िरोज़ अब्दुल राशिद ख़ान, रियाज़ सिद्दीक़ी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम पर मुख्य केस से अलग केस चलाया गया।

वर्ष 2007 में पूरी हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। अबु सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है. सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे. दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम तथा दो अन्य दत्त के घर गये और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।

क्या है मामला
12 मार्च 1993 को 12 बम धमाके
257 की मौत, 700 से ज़्यादा ज़ख़्मी
अबु सलेम, मुस्तफ़ा डोसा समेत 7 आरोपी
पुर्तगाल से डिपोर्ट कर लाया गया है सलेम
विस्फोटक लाने, साज़िश, मदद का आरोप
100 आरोपी पहले ही दोषी क़रार
100 में से 12 को फांसी की सज़ा
याक़ूब मेमन को फांसी हो चुकी है
2012 से चल रहा है केस
अब तक 64 नए गवाह पेश हुए
कुल गवाहों की संख्या 686
दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 33 अब भी फ़रार

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