खबरपक्की: केरला हाइकोर्ट ने अपने एक फैसले में बार एसोसिएशन द्वारा जारी परिचय पत्र भी मान्य करने के लिए रेलवे बोर्ड को निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को अपने एक फैसले में बार एसोसिएशन द्वारा जारी परिचय पत्र को भी विधि मान्य परिचय पत्र मानते हुए रेलवे बोर्ड को निर्देशित किया है की विधि मान्य परिचय पत्रों की सूची में बार एसोसिएशन द्वारा जारी परिचय पत्र को भी मान्यता दी जाए। जस्टिस देवेंद्र रामचंद्रन द्वारा दिए गए इस फैसले से अब बार द्वारा जारी परिचय पत्र की विधि मान्य परिचय पत्रों की श्रेणी में शामिल हो गया है।
