खबर पक्की: सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने 3+2के बहुमत से फैसला दिया कि पैन कार्ड से आधार जोड़ना अनिवार्य रहेगा किंतु नेट परीक्षा स्कूल वाले और बैंक खाते से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है मोबाइल भी आधार से लिंक होना जरूरी नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार मौलिक अधिकारों में दखल है लेकिन फिर भी यह जरूरी है ।
