• Wed. Aug 5th, 2026

 इंदौर कलेक्टर वरवड़े पर 50 हजार का हर्जाना

BySurendra Jain

Sep 1, 2018

ख़बरपक्की: इंदौर हाई कोर्ट के जज प्रकाश श्रीवास्तव ने इंदौर कलेक्टर पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 50 हजार का हर्जाना लगाया । जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच में छोटा बांगड़दा के कुछ लोगों की जमीन से जुड़े मामले चल रहे हैं और उन्ही के मामले में अवमानना याचिका में उक्त हर्जाना लगाया। सन 2009 से चल रही याचिकाओं में पूर्व में कोर्ट आदेश उपरांत भी आदेश का पालन ना करने पर 2017 में अवमानना याचिका लगाई गई। इसमें कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन कई तारीखों पर कलेक्टर द्वारा समय लेने के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण गत 29 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान भी जब कलेक्टर उपस्थित नही हुवे न ही उनकी ओर से हाजिरी माफी का आवेदन आया। इस पर याचिका कर्ता के वकील ए के सेठी ने कोर्ट से कहा कि यह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, अतः कलेक्टर के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद कलेक्टर को अगली सुनवाई पर आदेश का पालन किये जाने के निर्देश के साथ कलेक्टर निशांत वरवड़े पर 50 हजार हर्जाना लगाया। यह राशि याचिकाकर्ताओं को अदा की जाएगी। अगली तारीख आगामी 17 सितंबर लगाई गई है।

You missed

error: Content is protected !!