खबर पक्की: अब पुलिस आपक ड्रायविंग लाइसेंस और RC नहीं ले सकेगी । केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यो को एडवाइजरी जारी की है अब लाइसेंस और आरसी और अन्य डाक्यूमेंट्स को भौतिक रूप से साथ रखने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है लाइसेंस और आरसी और सभी डाक्यूमेंट्स electronic device या डिजी लॉकर में सेव है को मान्यता दी गई है और पुलिस इन को मानने से इनकार नहीं कर सकती है इससे अब डाक्यूमेंट्स को साथ रखने का झंझट खत्म हो गया है। पहले पुलिस जांच के नाम पर ओरिजिनल लाइसेंस और अन्य डाक्यूमेंट्स रख लेते थे और वाहन मालिक या वाहन चालक को बहुत परेशान किया जाता था और अवैध राशि वसूली जाती थी यही सब देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है
